UP Ration Card New List 2022: यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है। सरकार ने पहले राशन कार्ड सरेंडर करने की तारीख 19 मई तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 24 मई कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने एक मानक भी जारी किया है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कौन पात्र है और जो अपात्र है।
UP Ration Card New Rules
अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। अगर आपने भी सरकार के मानक से आगे जाकर राशन योजना का लाभ उठाया है तो अब सरकार इस पर शिकंजा कस सकती है. दरअसल, सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्ती दिखाते हुए कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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उत्तर प्रदेश में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। इन कार्ड धारकों को यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है। सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी कर दी है। इसके तहत राशन कार्ड सरेंडर के लिए मानक तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड रद्द किए जा चुके हैं।
राशन कार्ड पात्रता नियम
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की मुखिया महिला होनी चाहिए।
- परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- यदि पुरुष मुखिया है तो जो असाध्य रोग से ग्रसित है अथवा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा परिवार एवं परिवार का संचालन मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं है।
- घर की महिला मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- 2 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाला परिवार
इन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करें
- जिनके पास चार पहिया वाहन है उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
- चौपहिया वाहन में कार से लेकर ट्रैक्टर तक को शामिल किया गया है।
- राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी को कार्ड सरेंडर करना होगा।
- आयकर के दायरे में आने वालों को भी कार्ड सरेंडर करना होगा।
- जिनके पास पक्का घर, घरों में एसी और 5 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के जनरेटर सेट हैं, उन्हें कार्ड जमा करना होगा।
- 80 वर्ग मीटर के किसी भी व्यावसायिक स्थान वाले परिवार कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।
- शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर कार्ड सरेंडर करना होगा।
- जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना होगा